राजस्थान सरकार ने निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योज...
राजस्थान सरकार ने निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, निःशक्त और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए जो योग्य होगा सरकार उनके खाते में हर महीने 500 रुपए और 750 की राशि स्वीकृत करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और निराश्रित बुजर्गो को पेंशन देना हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना पाने के लिए महिला बुजर्ग की उम्र 500 रुपए और पुरुष बुजर्ग की उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के साथ-साथ 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के निःशक्त बच्चों को दिव्यांशग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 से 59 वर्ष के नि:शक्तजनों को लाभान्वित किया जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता
- 55 वर्ष (महिला) और 58 वर्ष (पुरुष) या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
- 18 वर्ष से अधिक किन्तु 39 वर्ष आयु तक की विधवा महिला जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करती हो।
- 18 से अधिक किन्तु 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवयन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांपग शिक्षा प्रोत्सावहन सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्त व्याक्ति जिनकी निशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 55/ 58 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासियों को पेंशन
परित्यक्ता योग्यता सत्यापन: सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।
कैसे और कहॉं करें आवेदन
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने क्षेत्र के विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र इन कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध हैं और नि:शुल्क जमा होगा।
नोट- अब आवेदन ई-मित्र से ऑनलाइन किया जा सकता है.
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