केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी कर कहा है कि PAN कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य है. CBDT ने इसके लिए 31 मार्च तक की...
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश जारी कर कहा है कि PAN कार्ड को आधार से लिंक अनिवार्य है. CBDT ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ITR फाइल करने के लिए आधार को पैन से जोड़ना ही पड़ेगा. इसके अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
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पैन-आधार लिंक हुआ या नहीं, ऐसे करें चेक- इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिए चेक करें. होमपेज पर ही आपको 'Link Aadhaar' टैब दिखेगी. इस पर क्लिक करें. नए खुले पेज पर आए लिंक आधार के ऑप्शन को क्लिक करने से पहले सभी जरूरी सूचनाएं इसमें भर लें. पैन नंबर के कॉलम में पैन और आधार के कॉलम में 12 डिजिट का नंबर डाल दें. यदि नंबर अटैच नहीं होगा तो अगला मेैसेज खुलेगा जिसमें इसके लिंकिंग को लेकर पुष्टि होगी. यदि आपका पैन पहले से ही लिंक होगा, तो वेबसाइट आपको लॉगइन करने के लिए कहेगी.
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SMS के जरिए लिंक करें- यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है. इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में SMS भेजना होगा.
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SMS के जरिए लिंक करें- यदि अब तक नहीं कर पाए हैं तो इस तरीके के इस्तेमाल से आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह पहले से लिंक है या नहीं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबरों की सुविधा दी है. इसके लिए एक निश्चित फॉर्मेट में 567678 और 56161 नंबर पर SMS भेजना होगा. UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार नंबर><Space><10 अंकों का PAN> टाइप कर 567678 और 56161 पर SMS भेजें. जिन लोगों की यह लिंकिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें यह एसएमएस आएगा- इनकम टैक्स विभाग के डाटा बेस में आधार संख्या XXXX पैन संख्या XXXX से पहले से ही लिंक है. हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया.देश में स्वच्छ ईंधन चालित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल इस माह के अंत तक फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है. इसके लिए वह पांच साल में 5,500 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रावधान कर सकता है. इस योजना के तहत लागू होने के पहले साल में दोपहिया विद्युत वाहन (ई-वाहन) खरीदार 25,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. वहीं तिपहिया ई-वाहनों के लिए 40,000 रुपये और इलेक्ट्रिक कार के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है.
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि योजना के दूसरे चरण में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण और पार्किंग शुल्क में छूट देने और सड़क कर से राहत देने जैसे प्रोत्साहन वाले कदम उठाए जाएंगे.
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इस योजना को लागू करने की अगले पांच साल की अवधि में ई-वाहनों की खरीद के लिए किसी तरह का लक्ष्य होने से इनकार किया. यह योजना ई-वाहनों की मांग बढ़ाने और चार्जिंग का बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर ध्यान देगी.








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