नौकरीपेशा की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है. पहला प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS होता है. आइए जानें कब ...
नौकरीपेशा की सैलरी से कटने वाली रकम दो खातों में जाती है. पहला प्रोविडेंट फंड यानी EPF और दूसरा पेंशन फंड यानी EPS होता है. आइए जानें कब और कैसे इस रकम को निकाला जा सकता है?
आइए जानें इससे जुड़े नियम...
सवाल: कब निकाल सकते हैं पेंशन कै पैसा?
जवाब: अपने PF खाते की रकम को कोई भी कर्मचारी एक तय समय के बाद निकाल सकता है. लेकिन, पेंशन की रकम निकालने के लिए नियम सख्त है, क्योंकि यह अलग-अलग स्थिति में तय होते हैं.
सवाल: अब सवाल उठता है कि कब निकाला जा सकता है पैसा?जवाब: अगर नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो फॉर्म 19 और 10c जमा करके पीएफ रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाली जा सकती हैं.
>> ऑनलाइन प्रोसेस में अभी पेंशन फंड निकालने की सुविधा को शुरू नहीं किया गया है. फॉर्म भरने के बाद इन्हें एम्प्लॉयर यानी EPFO के कार्यालय में ही जमा करना होगा.

सवाल: तो क्या 9 साल 6 महीने से अधिक हो नौकरी तो पेंशन का पैसा निकाल सकता हूं?
जवाब: अगर आपकी नौकरी 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो चुकी है तो आप अपने PF के साथ पेंशन की रकम नहीं निकाल पाएंगे. क्योंकि, 9 साल 6 महीने की सर्विस को 10 साल के बराबर माना जाता है.
>> EPFO के नियम बताते हैं कि अगर आपकी नौकरी 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं. इसके बाद आपको 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा. मतलब यह कि आपको आजीवन पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन का हिस्सा रिटायरमेंट से पहले नहीं निकाल पाएंगे. ये भी पढ़ें-PF खाताधारकों के लिए अब जरूरी हैं ये काम, वरना नहीं निकलेंगे आपके पैसे

सवाल: तो क्या रिटायरमेंट पर भी पेंशन मिलेगी?
जवाब: अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो याद रखिए आप इसके बाद पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे.
>> PF के साथ पेंशन का पैसा निकालने का मतलब है Full & Final PF settlement और ऐसे मामलों में आपका वह PF खाता नंबर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है.
>> इस कारण आप अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं.
सवाल: अगर मैं अपना PF ट्रांसफर करता हूं तो पेंशन की रकम का क्या होगा?
जवाब: अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड (PF) एक खाते से दूसरे खाता में ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी चाहे जितनी भी सर्विस हिस्ट्री हो, आप पेंशन की रकम को कभी भी किसी हालत में नहीं निकाल पाएंगे.
>> मतलब साफ है कि आप अगर अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए भी आपकी सर्विस हिस्ट्री 10 साल की हो जाती है तो आप पेंशन के लिए हकदार बन जाएंगे और 58 साल की उम्र होने पर आपको मासिक पेंशन के रूप में कुछ वेतन मिलने लगेगा.


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